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एक तरफा कार्रवाई करना कोतवाल को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने किया निलंबित

उत्तराखंड

एक तरफा कार्रवाई करना कोतवाल को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने किया निलंबित

नैनीतालः एक कोतवाल को जमीनी विवाद में एक तरफा कार्रवाई करना भारी पड़ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले में  सुनवाई करते हुए कोतवाल नैनीताल को सस्पेंड कर दिया है। मामले में एक वर्ग विशेष के दबाव में कोतवाल के काम करने की बात सामने आई है। जिसपर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने कोतवाल को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार  नैनीताल के हांडी मांडी क्षेत्र में दो दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई थी और मामला मल्लीताल कोतवाली पहुंच गया था। कोतवाल ने अधिवक्ता पक्ष की शिकायत तो ली लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया।  जबकि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद महिला से छेड़छाड़ और अभद्रता का मुकदमा दर्ज कर अधिवक्ता के भाई को हिरासत में ले लिया। अधिवक्ता पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा था। जहां मामले की सुनवाई के दौरान कोतवाल कोर्ट में नहीं पहुंचा। वहीं डी.जी.पी. ने कोर्ट को बताया कि नैनीताल के कोतवाल को तत्काल प्रभाव ने निलंबित कर मामले की जांच बैठा दी गई है।

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